रायपुर, 29 अक्टूबर।जीएसटी कटौती को लेकर वित्त विभाग ने सभी सरकारी विभागों को पत्र जारी किया है। निर्देशों के अनुसार, किसी भी विभागीय खरीदी यदि 2.50 लाख रुपये से अधिक की है, तो उस पर जीएसटी की काट कर भुगतान करना अनिवार्य होगा।
वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश निगम-मंडलों, विश्वविद्यालयों, राज्य की कंपनियों और विभिन्न प्राधिकरणों पर भी लागू होगा।
साथ ही विभाग ने यह भी कहा है कि सभी संस्थाएं निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें, अन्यथा नियमों के उल्लंघन की स्थिति में कार्रवाई की जाएगी।
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